हिमाचल प्रदेश श्रमिक योजना (Labour schemes in Himachal)
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ( Himachal Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Board) का गठन 2 मार्च, 2009 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य क्या है ?
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य (construction work), भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, कार्य वर्षा, जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण गिराया जाने से सम्बधित कार्य में सम्मिलित हैं। परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे, जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा माईन्ज अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं।
कौन से मजदूर व कामगार पंजीकरण करवा सकते हैः-़
वे सभी कामगार जो भवन या अन्य सन्निर्माण (construction) कार्य, भवनों, मार्गों सड़कों, सिंचाई, जल निकास तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, कार्य वर्षा, जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण गिराया जाने से संबंधित कार्य में सम्मिलित हैं। जैसे कि बढ़ई (carpenter)/ पेन्टर/ प्लम्बर/ इलेक्ट्रीशियन/ मिस्त्री/ लेबर/ बेलदार/ इत्यादि।
मजदूर व कामगार पंजीकरण के लिए आयु सीमाः-
पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए निम्न दस्तावेज मे से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्सतुत करनी होगी जैसे कि- आधार कार्ड, वोट कार्ड, स्कुल प्रमाण पत्र या डाईविगं लाइसैसं।
पंजीकरण हेतू कामगार के आवशयक दस्तावेज ( Important documents) –
पंजीकरण के लिए कामगार ने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन तक मनरेगा या सरकार/पचायंत के द्वारा संचालित निमार्ण कार्यो, सरकारी ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य व निजी भवन व अन्य निर्माण कार्यो मे कार्य किया हो। जिसका रोजगार प्रमाण पत्र/कार्य प्रमाण पत्र भरना होगा व अन्य दस्तावेज इस प्रकार से हैः-
- कामगार को 27 व 28 न0 फार्म व नियुक्ति/रोजगार प्रमाण पत्र/कार्य प्रमाण पत्र भरना होगा जो कि कामगार को संबधित पंचायत या श्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।ब्लॉग के अंत में हमने सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स दिए हैं। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते है।
- कामगार को स्वंय के तीन पासपोर्ट साईज (Passport size) फोटो देने होंगे ।
- बैंक (Bank) की सत्यापित प्रति (Attested copy), जिसमे की बैंक का नाम, बैंक खाता सख्यां (Account number) व बैंक का आईएफएससी (IFSC) कोड साफ पडा जा सके।
पंजीकरण हेतू शुल्क (Registration payment)
कामगार को पंजीकरण होने के लिए मात्र 10/- ₹ की राशी जो कि 3 वर्ष के लिए देय होगी। उसके उपरान्त अगले 3 वर्षो के लिए नवीनीकरण शुल्क मात्र 15/- ₹ देय होगा।
पंजीकरण कैसे करवाए (How to register)
पात्र कामगार/मजदूर (Candidate) समस्त दस्तावेज़ के साथ ले जाकर पंजीकरण हेतु अपने कार्यक्षेत्र के श्रम अधिकारी(Labor officer)/ श्रम निरीक्षक(labor inspector)/ खण्ड विकास अधिकारी(block development officer) व पंचायत के सचिव (Panchayat Secretary) से भी संपर्क कर सकते है।
क्र0 स0 | योजना एंव पात्रता | देय राशी |
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1 | मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा (दो माह सदस्यता) |
महिला लाभार्थी को प्रसूति के दौरान 25,000/-राशि देय होगी । पुरुष लाभार्थी रुपये 1000/- (एक हज़ार रुपये ) के लिए हकदार होगा ।यह सुविधा दो बच्चों तक ही देय होगी। |
2 | बेटी जन्म उपहार योजना (दो माह सदस्यता) |
पंजीकृत लाभार्थी के दो बेटी के जन्म हेतु 51,000/- (प्रत्येक बेटी) की राशि एफ.डी.आर (Fixed Deposit Receipt) के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है। |
3 | मृत्यु सहायता (सदस्यता ) | कार्य के दौरान दुर्घटना से 4,00,000/- प्राकृतिक मृत्यु पर 2,00,000/- |
4 | अन्तिम संस्कार हेतु (सदस्यता ) | 20,000/- |
5 | चिकित्सा सहायता (सदस्यता ) |
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6 | शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता केवल दो बच्चों के लिए। (दो माह सदस्यता) | पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को प्रत्येक वर्ष मु0
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7 | मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों (सदस्यता ) | पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद/अपंग बच्चों, की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु0 20,000/- की राशी प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाएगी। |
8 | होस्टल सुविधा योजना (दो माह सदस्यता) | पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर प्रत्येक वर्ष मु0 15,000/- से 20,000/- तक की राशी देय होगी। |
9 | शादी हेतु वित्तीय सहायता (दो माह सदस्यता) | 51,000/- केवल दो बच्चों के लिए। |
10 | विकलांगता पेंशन (सदस्यता) | पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में मासिक पेंशन मु0 500/- व इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में मु0 50,000/- व 50 प्रतिशत से कम विकलांगता की स्थिति में मु0 25,000/- की राशी प्रदान की जाएगी। |
11 | विधवा पेंशन योजना | पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु0 1500/- प्रत्येक माह। |
12 | पेंशन सुविधा (60 वर्ष के उपरान्त) कम से कम 3 वर्ष सदस्यता। | 1000 प्रति माह। |
13 | मुख्यमंत्री आवास योजना/ पी.एम.ए.वाई (PMAY Pradhan Mantri Awas Yojana)(दो माह सदस्यता) | पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मु0 1,50,000/- की राशी बोर्ड द्वारा अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। |
अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के संबंधित श्रम अधिकारी या बोर्ड के निम्न दूरभाष न0 पर सम्पर्क करे – 0177-2629807, 262056, 2620210, 2625084
Important Links –
Registration Form –
PM Aawas yojna –
Other Schemes –
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Your wit of humor shines through, it made me chuckle.